"ये नोटिस २५ फरवरी २००८ को जारी किया गया था, जब केबल टेलीविज़न नेटवोर्क रूल १९९४ को संशोधित किया गया था, जिसमे ये स्पष्ट रूप से निर्देशित है कि शराब और तम्बाकू के हर प्रकार के उत्पादन के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर कानूनन रूप से रोक लगाई जाये"
- गैर संक्रामक रोग(NCD)
- तम्बाकू नियंत्रण
- टीबी या तपेदिक
- एचआईवी/ एड्स
- मधुमेह या डायबिटीज
- अस्थमा या दमा
- बाल निमोनिया
- कैंसर
- मलेरिया
- काला अजार या Leishmaniasis
- सूचना का अधिकार (आरटीआई)
- परमाणु निशस्त्रीकरण
- राजनीति एवं जन मुद्दे
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (नरेगा)
- विश्व शांति

भारत सरकार ने शराब के विज्ञापन पर बंदी सख्ती से लागु करने का आह्वान किया
भारत सरकार ने शराब के विज्ञापन पर बंदी सख्ती से लागु करने का आह्वान किया
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1 comment:
This is a great initiative by Indian government and is definitely a huge step for starting health awareness in the country.
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