प्रो० (डॉ) रमा कान्त को झारखण्ड अध्यक्षीय ओरेशन अवार्ड २०१०

हजारीबाग, झारखण्ड में प्रोफेसर (डॉ) रमा कान्त को २४ अक्टूबर को झारखण्ड ओरेशन अवार्ड २०१० से नवाज़ा गया. प्रो०(डॉ) रमा कान्त ने 'पैरों के मधुमेह/ डाईबीटीस' पर अपना अध्यक्षीय व्याख्यान दिया. प्रो०(डॉ) रमा कान्त, वर्तमान में इंदिरा नगर सी-ब्लाक चौराहे स्थित 'पाइल्स टू स्माइल्स' क्लिनिक के महानिदेशक एवं शाहमीना रोड स्थित 'सिप्स' अस्पताल के प्रोफेसर-निदेशक हैं, और छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय के सर्जरी विभाग के से०नि० अध्यक्ष हैं.

प्रोफेसर (डॉ) रमा कान्त के अनुसार “मधुमेह के रोगी के शरीर के स्नायुओं के क्षतिग्रस्त होने की भी सम्भावना होती है। कुछ रोगियों मे इस क्षति के कोई बाह्य लक्षण नहीं दिखाई देते, परन्तु कुछ रोगियों को हाथ-पैरों में दर्द, झंझनाहट या संज्ञा शून्यता महसूस होती है। मधुमेही के गुर्दों पर भी इस रोग का बुरा प्रभाव पड़ सकता है। गुर्दे शरीर को साफ़ रखने मे असमर्थ होते जाते हैं और अंतत: कार्य करना बंद कर देते हैं। इस स्थिति को ‘क्रोनिक किडनी फेलियर' कहते हैं।”

प्रोफेसर (डॉ) रमा कान्त का कहना है कि मधुमेह का एक सबसे भयानक प्रभाव है ‘डायबेटिक फुट’ अथवा ‘मधुमेही पाँव'। अधिक समय तक मधुमेह रोग होने से पांवों की धमनियों और स्नायुओं मे विकार हो जाता है, जिसके चलते न केवल रोगी के पैर को, वरन उसके जीवन को भी खतरा हो सकता है। ‘ मधुमेही पाँव’ से पीड़ित होने पर रोगी को लंबे समय तक अस्पताल मे रहना पड़ सकता है तथा उसके परिचार मे भी बहुत सजगता बरतनी पड़ती है।

मधुमेही के पाँव काटने की स्थिति आने के दो मुख्य कारण हैं---लंबे समय तक चलने वाले अनियंत्रित मधुमेह की वजह से पैर के स्नायुओं का संज्ञाशून्य हो जाना अथवा पाँव के तलवों मे ‘हाई प्रेशर पॉइंट' बन जाने से वहां घाव हो जाना। और यदि रोगी धूम्रपान भी करता हो तो स्नायु क्षतिग्रस्त होने से पैरों मे रक्त संचार कम हो जाता है। बढ़ती उम्र के साथ साथ रोगी के पैरों मे रक्तसंचार बाधित होने से और संज्ञाहीनता बढ़ने से पाँव मे संक्रमण की सम्भावना बढ़ जाती है।

प्रोफेसर (डॉ) रमा कान्त जिनको विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने २००५ के अंतर्राष्ट्रीय पुरुस्कार से नवाजा, उनके अनुसार मधुमेह के रोगियों को अपने पाँव की रक्षा हेतु निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिये —
(१) पैरों को नियमित रूप से धो कर साफ़ रखें।
(२) केवल गुनगुने पानी का प्रयोग करें---गर्म पानी,आयोडीन, अल्कहौल या गर्म पानी की बोतल का प्रयोग न करें।
(३) पैरों को सूखा रखें---विशेषकर उँगलियों के बीच के स्थान को. सुगंधहीन क्रीम /लोशन के प्रयोग से त्वचा को मुलायम रखें।
(4) पैरों के नाखून उचित प्रकार से काटें---किनारों पर गहरा न काटें।
(५) गुख्रू को हटाने के लिए ब्लेड, चाकू , ‘कॉर्न कैप' का प्रयोग न करें।
(६) नंगे पाँव कभी न चलें, घर के अन्दर भी नहीं. हमेशा जूता/चप्पल पहन कर ही चलें।
(७) कसे हुए या फटे पुराने जूते/चप्पल न पहनें. आरामदेह जूते/चप्पल ही पहनें।
(८) स्वयं ही अपने पाँव की जांच नियमित रूप से करें और कोई भी परेशानी होने पर तुंरत अपने चिकित्सक से संपर्क करें।
(९) केवल चिकित्सक द्वारा बताई गयी औषधि का ही प्रयोग करें —घरेलू इलाज न करें।
‘मधुमेह का रोग केवल धन ही नहीं, और भी बहुत कुछ गंवाता है।’ 

अयोध्या में राम मंदिर निर्माण सम्भव

17 सितम्बर को अयोध्या विवाद पर सम्भावित फैसले के मद्देनजर हिन्दुत्व साम्प्रदायिक ताकतों ने पुन: अयोध्या में राम मन्दिर का राग अलापना शुरू कर दिया है। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस व राम मंदिर निर्माण के मुद्दे ने देश की राजनीति को बहुत नुकसान पहुंचाया है। आम जनता के मुद्दों, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, संसाधनों की कमी, भ्रष्टाचार आदि को काफी पीछे ढकेल दिया। इस भावनात्मक मुद्दे में लोगों को उलझा कर जन विरोधी आर्थिक नीतियां लागू कीं गईं जिसका फायदा पूंजीपति वर्ग व देशी-विदेशी कम्पनियों को हो रहा है किन्तु आम जनता परेशान है। यह तो गनीमत है कि 2004 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन चुनाव हार गया व संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार बनी, नहीं तो हालत और भी खस्ता होती। कम से कम सूचना के अधिकार, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी, वन अधिकार व आने वाले खाद्य सुरक्षा अधिनियमों से ऐसा प्रतीत तो होता है कि सरकार आम जनता के मुद्दों के प्रति भी थोड़ा-बहुत सोचती है। वर्ना राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की सरकार तो शायद हमें राम मंदिर व राम सेतु के अलावा कुछ सोचने ही नहीं देती।

दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद ध्वंस के बाद ही इस देश में श्रृंखलाबद्ध बम धमाके व आतंकवादी कार्यवाईयों को अंजाम दिया जाने लगा। इस लिहाज से बाबरी मस्जिद ध्वंस भारत में आतंकवादी घटनाओं की जननी है। वैसे भी संविधान की रक्षा की शपथ खा कर तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने लोकतंत्र की खुले आम धज्जियां उड़ाईं। हालाँकि बीच में ऐसा भ्रम फैलाया गया था कि इस्लामिक संगठन भारत में आतंकवादी कार्यवाइयों को अंजाम दे रहे थे किन्तु अब जब कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सम्बन्धित अभिनव भारत का नाम मालेगांव, हैदराबाद की मक्का मस्जिद, अजमेर व समझौता एक्सप्रेस जैसे बम कांडों में आ रहा है तो ऐसा प्रतीत होता है कि भारत को इस्लामिक से ज्यादा हिन्दुत्व आतंकवाद ने क्षति पहुंचाई है। शक की बुनियाद पर तमाम मुस्लिम नवजवान जेलों में कैद हैं किन्तु दिन दहाड़े बाबरी मस्जिद गिराने वाला एक भी व्यक्ति जेल में नहीं है। यह विभिन्न सरकारों व शासन-प्रशासन के साम्प्रदायिक चरित्र का भी द्योतक है।

असल में साम्प्रदायिक विचारधारा का लोकतंत्र से कोई तालमेल हो ही नहीं सकता चूंकि यह विचारधारा संकीर्णता की परिचायक है। बल्कि साम्प्रदायिकता की परिणति सिर्फ फासीवादी सोच में ही हो सकती है। यह खुशी की बात है कि जनता ने साम्प्रदायिक विचारधारा को उ.प्र. में नहीं बल्कि पूरे देश में नकारा है। हम उम्मीद करते हैं कि जनता दोबारा साम्प्रदायिक शक्तियों के झांसे में नहीं आएगी। राजनीतिक उद्देश की पूर्ति के लिए धार्मिक भावनाओं का दोहन पूर्णतया अनैतिक है।

देश के नागरिकों को अयोध्या विवाद पर न्यायालय का जो भी फसला आए उसका सम्मान करना चाहिए। जो पक्ष फैसले से संतुष्ट नहीं है वह सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। किन्तु सड़क पर उतर कर किसी भी किस्म का शक्ति प्रदर्शन या लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश असंवैधानिक कार्यवाही होगी। मंदिर निर्माण को लेकर संघ परिवार से जुड़े संगठनों ने तमाम किस्म की कवायदें शुरु कर दी हैं। अयोध्या के मंदिरों में हनुमान चालीसा के पाठ हो रहे हैं। मोबाइल फोन पर एस. एम. एस. भेजे जा रहे हैं। हिन्दुत्ववादी संगठनों के नेताओं के बयान आ रहे हैं। विश्व हिन्दू परिषद के अध्यक्ष अशोंक सिंघल का कहना है कि अयोध्या स्थित कारसेवकपुरम में मंदिर निर्माण हेतु पत्थर तराशे जा रहे हैं। कायदे से अभी जबकि न्यायालय का फैसला भी नहीं आया है और यह तय नहीं है कि मंदिर बनेगा भी अथवा नहीं इस किस्म की कार्यवाईयां व बयान तो न्यायालय की अवमानना माने जाने चाहिए व न्यायालय को इनका संज्ञान लेना चाहिए।

देश व अयोध्या की आम जनता के लिए बाबरी मस्जिद-राम जन्म भूमि कोई मुद्दा ही नहीं है। यह संघ परिवार ने जबरदस्ती देश के ऊपर थोपा है। अयोध्या के आम लोगों से बातचीत कर पता चलता है कि यहां लोग इस मुद्दे से कितने परेशान हैं। अयोध्या का आम जन-जीवन प्रभावित हुआ है। लगातार सुरक्षा बलों की उपस्थिति से यहां तनाव बना रहता है। जब-तब कर्फयू लगने की आशंका अलग रहती है। विवादित स्थल के राम लला को छोड़ अन्य मंदिरों में दर्शन हेतु आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में गिरावट आई है जिससे अयोध्या की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। अयोध्या में बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका मंदिरों पर निर्भर है। इनमें चढ़ने वाले फूलों की खेती से लेकर पूजा-पाठ की सामग्री के निमार्ण के काम में लगे तमाम लोग शामिल हैं जिनमें कुछ मुसलमान परिवार भी हैं।

हम उ.प्र. सरकार से उम्मीद करते हैं कि जो भी इस मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करे उसके साथ सख्ती से पे आएगी। हम यह खतरा नहीं मोल उठा सकते कि संघ परिवार के लोगों को देश में दंगे भड़काने की छूट दी जाए। देश में धर्मनिर्पेक्ष लोग व मुसलमान, जो भी फैसला आएगा उसे मानने को तैयार बैठे हैं। किन्तु संघ परिवार के अचानक सक्रिय होने से ऐसा मालूम पड़ता है कि यदि फैसला इनके अनुकूल न गया तो वे उसे नहीं मानेंगे। यदि केंद्र व राज्य सरकार इनके साथ सख्ती से निपटती है और आम हिन्दू इन्हें अपनी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करने देता है तो देश का महौल शांत बना रहेगा व साम्प्रदायिक सदभावना सुरक्षित रहेगी।

असल में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा संघ परिवार के गले की हड्डी बन गया है। इस मद्दे का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को बढ़ाने के लिए ही किया गया। यदि संघ परिवार का उद्देश्य वाकई में मंदिर निर्माण होता तो वह उस किस्म की राजनीतिक दृढ़ता दिखा सकता था जैसी मायावती ने दिखाई है, जिन्होंने राज्य की राजधानी में सरकारी जमीन पर, पेड़ काटकर, जनता के धन से, कानून बन कर दलित स्मारकों का निर्माण करा दिया है। परंतु संघ परिवार का उद्देश्य कभी मंदिर निर्माण रहा ही नहीं है। उन्हें तो सिर्फ इस मुद्दे का राजनीतिक दोहन करना है, जो मंदिर बन जाने पर संभव न होगा। यदि संघ परिवार वाकई में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण चाहता है तो वह इसे कारसेवकपुरम की भूमि पर क्यों नहीं बना लेता ? क्या जरुरी है कि मंदिर विवादित स्थल पर ही बने ? विश्व हिन्दू परिषद के स्वामित्व वाली जमीन पर राम मंदिर बना कर इस विवाद को भी हमेशा -हमेशा के लिए विराम दिया जा समता है।

लेखक : संदीप, पता: ए-893, इन्दिरा नगर, लखनऊ -226016, उ.प्र., फोन: 0522 2347365, मोबाइल: 9415022772, ई-मेल: ashaashram@yahoo.com

सामाजिक संगठनों ने हिंदुस्तान टाईम्स पर पुलिस के हमले की निंदा की: बच्ची के लिये न्याय की मांग

जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय, आशा परिवार और लोक राजनीति मंच के कार्यकर्ताओं ने कानपुर के हिंदुस्तान टाईम्स कार्यालय पर पुलिस के हमले की निंदा की, और कानपुर में दस-वर्षीया बच्ची के साथ हुए यौनिक शोषण और अंतत: मृत्यु के लिये जिम्मेदार दोषियों के खिलाफ करवाई करने में ढिलाई की भी आलोचना की. दोषियों के खिलाफ सख्त कारवाई करने के बजाय पुलिस हिंदुस्तान टाईम्स जैसे अख़बारों पर हमला बोल रही है जिन्होंने निडर हो कर जिम्मेदारी से पत्रकारिता के जरिये बच्ची के लिये न्याय की मांग की.

अख़बारों और कानपुर के निवासियों से जो पता चला है, उससे ये साफ़ ज़ाहिर है कि बच्ची के साथ यौनिक हिंसा और उसकी हत्या के मामले में पुलिस इमानदारी से जांच नहीं कर रही है. रपट है कि बच्ची के परिवारजनों तक को परेशान कर रही है और पुलिस का कथन बच्ची के हुए चिकत्सकीय परीक्षण की रपट से बिलकुल भिन्न है. जब अख़बारों जैसे कि हिंदुस्तान टाईम्स और दैनिक हिंदुस्तान ने इन तथ्यों को जागरूक किया और बच्ची के लिये न्याय की मांग की, तब पुलिस ने उनके कार्यालय पर धावा बोल दिया.

कानपुर पुलिस के इस रवैये से हम सब बेहद चिंतित हैं - और प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि जो लोग बच्ची के साथ इस जघन्य कृत्य के लिये जिम्मेदार हैं, उनको पुलिस के कार्य में दखलंदाज़ी नहीं करने दी जाए, और उनके खिलाफ सख्त कारवाई हो.
डॉ संदीप पाण्डेय, अरुंधती धुरु, एस.आर.दारापुरी, किरण जैसवार, देवेश, आशीष श्रीवास्तव, अरविन्द मूर्ति, राजीव यादव, शाहनवाज़ आलम, केशव चाँद, महेश कुमार पाण्डेय, नन्दलाल, बाबी रमाकांत, एवं अन्य लोग जो आशा परिवार, जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय एवं लोक राजनीति मंच से जुड़े हैं.
फ़ोन: २३४७३६५, ९४१५०२२७७२ (अरुंधती धुरु/ डॉ संदीप पाण्डेय), ९८३९० ७३३५५ (बाबी)
ईमेल: ashaashram@yahoo.com

सूचना या समय बद्ध सही सूचना का अधिकार

सूचना के अधिकार को लागू हुये लगभग 5 वर्ष हो गए, किन्तु विदित है कि अभी तक उच्च पदों पर आसीन जिम्मेदार लोग यहाँ तक की कुछ अधिवक्ता यह समझते है, कि यह अधिकार केवल सरकारी विभागों में उपलब्ध दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करने या उनका मुआइना करने या किसी वस्तु का नमूना प्राप्त करने तक ही सीमित है। यदि सूचना अधिनियम 8, 9 और 10 (१), २४ बाधित न हो।

इस अधिनियम की धारा 4 (१) घ के अनुसार प्रत्येक लोक प्राधिकारी को अपने हर निर्णय का कारण चाहे वो प्रशासनिक हो अथवा अर्द्ध न्यायिक, प्रभावित व्यक्तियों को बताना होगा। यह सबसे महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी धारा हैं इस धारा तथा 8 (१) घ ने प्रशासन को आम आदमी के प्रति उतना ही जवाब देह बना दिया है जितना वह सांसद, विधायक के प्रति है। इसने तो मालिक और नौकर का समीकरण ही बदल दिया है। इसने सही माने में सत्ता जनता के हाथ में दे दी है अब कोई भी जागरूक नागरिक नियम या कानून तोड़ने वाली किसी भी प्रशासनिक या अर्द्ध न्यायिक संस्था के मनमाने कामों पर अंकुश लगाकर, सही तरह से काम करने को बाध्य कर सकता है । गलत निर्णयों को बदलवा सकता है, उसके अपने हित में हो या जनहित में हो।

चूँकि एस अधिनियम के अनुसार केवल सूचना मांगी जा सकती हैं, प्रार्थी को सम्पूर्ण विवेक का प्रयोग करना होगा ताकि प्रशासन को उसका काम करने के अलावा कोई विकल्प न बचे । और उसे न्यायालय की शरण न लेनी पड़े । यदि जरूरी है । तो किसी विषय के विभिन्न पहलुओं पर स्पष्टीकरण हेतु अनेक प्रार्थना पत्र देते रहना चाहिए । यह कानून सिर्फ सरकारी विभागों पर ही लागू नहीं होता बल्कि धारा २ ज की उपधारा (ब) के अंतर्गत किसी प्राइवेट संस्था से सम्बन्धित ऐसी सूचना, जिस तक किसी अन्य कानून के जरिये किसी लोक प्राधिकारी की पंहुच हो, पर भी लागू होता है ।
धारा २ झ के अंतर्गत अभिलेख, कोई दस्तावेज पाडुलिपि और फाइल माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिशे या प्रतिकृत, कम्प्यूटर द्वारा या किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री इस प्रकार वीडियों कैमरा और माइक्रोफोने द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली सूचना भी इस कानून के दायरे में आती है । धारा ४ (१) क में लोक प्राधिकारियों कों निर्देश दिया गया है कि वे शीघ्र अपने सभी अभिलेख कों सूचीबद्ध इस प्रकार करे कि वे आसानी से अपने संसाधनों के अनुसार कंप्यूटर नेटवर्क पर देश भर में उपलब्ध हो सकें । तथा यह अपेक्षा की गयी है कि सभी जनसूचना अधिकारी अधिनियम के लागू होने के १२० दिनों के भीतर धारा ४ (१) ख के तहत वर्णित सोलह बिन्दुओं पर स्वत :
सूचना प्रकाशित करेगा व प्रत्येक वर्ष अघतन करेगा ।

धारा ४ (२) में सभी सूचना स्व प्रेरणा से सभी संचार माध्यमों समेत पर उपलब्ध कराई जाय ताकि जनता कों इस कानून का कम से कम इस्तेमाल करना पड़े। धारा ४ (४) के तहत इस अधिनियम में किसी भी घटना का वीडियों ऑडियों मीडिया ब्राडकास्ट्स इन्टरनेट आदि का उल्लेख है । ब्राडकास्ट्स टी.वी. /इन्टरनेट पर पाना भी अधिकार है । यदि धारा ८ का उल्लंघन न होता हो, अत : जिस प्रकार देश की संसद की कार्यवाही की सूचना टेलीविजन पर प्रसारित की जाती है । उसी प्रकार राज्यों की विधान सभाओं न्यायालयों, उच्च कार्यालयों व अन्य सरकारी अर्द्धसरकारी या निजी संस्थानों जहाँ नियम कानून के उल्लंघन की सम्भावना है और जहाँ महत्वपूर्ण काम होतें है कि कार्यवाही की सूचना टी.वी./इन्टरनेट पर उपलब्ध कराई जाय । इससे उनकी जवाब देही स्वत: सुनिश्चित हो जाएगी । यदि सरकार के पास इस काम के लिए संसाधनों का अभाव है तो निजी क्षेत्र का स्वेच्छा से इस क्षेत्र में आवाहन किया जाय और उन्हीं टैक्स में छुट दी जाय ताकि अपराधों और कुशासन से देश कों राहत मिल सके ।

यह खेद की बात है कि एक न्यायालय ने इस अधिनियम की अनदेखी कर एक अधिवक्ता कों इसलिए सजा दी क्योंकि उसके पास कैमरा मोबाइल था । जबकि न्यायालय में जन सुनवाई होती है और उसकी कार्यवाही धारा ८ में नही आती इससे स्पष्ट होता है कि न्यायाधीश सूचना के अधिकार की समुचित जानकारी नही रखते । मेरे एक मित्र जो हाई कोर्ट जज ने स्वीकारा की कई जजों ने तो आर.टी.आई. कों पढ़ा ही नहीं है यदि सभी न्यायालयों, अर्द्धन्यायिक संस्थाओं में हो रही कार्यवाही इंटरनेट पर उपलब्ध करा दी जाय तो आम आदमी सही अधिवक्ता का चुनाव कर सकेगा, सभी मौखिक तर्क और बयान सही रिकार्ड हो सकेगे और सही न्याय सुनिश्चित हो सकेगा । इससे विधि के विधार्थियों और नए अधिवक्ताओं कों भी लाभ होगा ।

कई सरकारी कार्यालयों भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के गढ़ हैं के बाहर नोटिस देखा जा सकता है कि वहाँ कैमरा मोबाइल ले जाना वर्जित है । वे भी धारा 8 में नहीं आते और इस प्रकार के नोटिस गैर कानूनी है। यदि सभी जेलों और पुलिस स्टेशनों में हो रहे कृत्य इन्टरनेंट पर देखे, सुने जा सके तो सर्वाधिक मानव अधिकारों का हनन एवं नियम, कानूनों का उल्लंघन रोका जा सकता है। यदि सभी पुलिस कर्मियों को कैमरा मोबाइल उपलब्ध हो तो बहुत कम खर्च पर सही विवेचना होगी और उनकी गैरकानूनी गतिविधियों पर अंकुश लग सकेगा।

दुनिया के सबसे धनी और क्ति शाली दे अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन को वाटर गेट घोटाले के उजागर होने पर अपना पद छोड़ना पड़ा था क्योंकि उनके सरकारी आवास व्हाइट हाउस में जगह-जगह माक्रोंफोने लगे हुए थे ताकि सभी वार्तालाप रिकार्ड किया जा सके और उसके ऊपर उनका कोई नियंत्रण नहीं था। वही के राष्ट्रपति बिल किंलटन भी अपना जुर्म कबूल नहीं किया जब तक मोनिका लेविस्की की पैन्टी के डी.एन.ए. टेस्ट से सब कुछ साबित नहीं हो गया। यदि व्हाइट हाउस में वेब कैमरा माइक के साथ इन्टरनेट से जुड़े होते तो न्यायिक प्रक्रिया में इतना विलम्ब न होता और उनका निष्कासन तुरन्त हो गया होता जैसा विकसित देशों में दुकानों में चोरी आदि को सी। सी. टी. वी. कैमरा द्वारा उजागर हुए मामलों में हुआ है।


धारा ८(३) में २० वर्ष तक पहिले की सूचना प्राप्त की जा सकती है । अत: किसी हो रही घटना का सजीव इलेक्टिकल मीडिम द्वारा पा सकना भी इसके अन्तर्गत आता है । यदि धारा ८ (१), ९ और १० (१) व २४ में न पड़ता हो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार है अत: इसे सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम भी ले जाया जा सकता है । धारा २२ के अनुसार यह कानून सभी कानूनों के ऊपर प्रभावी है धारा ६ (२) के अनुसार सूचना पाने के लिए कारण नहीं देना होगा । धारा ७ (९) के अनुसार साधारणतया सूचना उसी प्रारूप में दी जाएगी जिसमें मांगी गई है । धारा ७ (१) के अनुसार जन सूचना अधिकारी को निर्धारित फीस जो अधिकतर संस्थानों में १० रुपया है और दस्तावेजों की प्रतियों पर २ रुपया प्रति पेज प्रति कापी है फलापी आदि पर ५० रूपये की दर से और सी.डी. २० रुपया प्रति की दर से मिलेगी मुआइना करने पर समयावधि के अनुसार प्रथम एक घंटे का दस रुपया व अगले एक घंटे का बीस रूपये देना होगा ।

मांगी गई सूचना ३० में देनी होगी या न देने का कारण बताना होगा। यदि मांगी गई सूचना किसी व्यक्ति की जिन्दगी या स्वतंत्रता से सम्बन्धित है तो ४८ घंटों में देनी होगी । यदि इस अवधि में सूचना नही दी गई तो वो मुफ्त में देनी होगी धारा ७ (६) के अनुसार वैसे भी धारा ७ (५) के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे व्यक्तियों कों मुफ्त सूचना का प्रावधान है । धारा १८ (१) में दी हुई किसी भी परिस्थिति के लागू होने पर कोई व्यक्ति सीधे सूचना आयोग में शिकायत कर सकता है । यदि आयोग संतुष्ट होगा कि समुचित कारण विद्यमान है तो धारा १८ (२) में वह उस सम्बन्ध में युक्ति-युक्ति आधार पाता है तो जाँच कर सकता है । जाँच के दौरान आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत सिविल कोर्ट कों प्रदत्त धारा १८ (३) व १८ (४) में वर्णित अधिकार प्राप्त होगे।

धारा १९ (१) के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति को जन सूचना अधिकारी द्वारा ३० दिन में सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती या वह जनसूचना अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट है या उसे अतिरिक्त देय फीस नही बताई जाती तो वह उनके ऊपर के अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील उक्त अवधि में कर सकता है। अपीलीय अधिकारी को धारा १९ (६) के अनुसार अपील प्राप्त होने के ३० दिन या अधिकतम, ४५ दिन कारण बताने पर के अन्दर निस्तारण करना होगा। धारा १९ (३) के अनुसार अपीलीय अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील आयोग में ९० दिन उस तारीख से जब तक निर्णय ले लेना चाहिय था अथवा जब निर्णय प्राप्त हुआ हो, में की जा सकेगी।

धारा २० (१) के अनुसार यदि सूचना आयोग किसी शिकायत या अपील पर निर्णय लेते समय यह मानता है कि जनसूचना अधिकारी ने अकारण सूचना हेतु कोई प्रार्थना पत्र लेने से मना किया है या सूचना धारा ७ (१) में निर्धारित अवधि में उपलब्ध नही कराई या द्वेष वश सूचना देने से मना किया या जान बुझकर गलत, अधूरी या भ्रामक सूचना दी या मांगी हुई। सूचना नष्ट कर दी या किसी प्रकार सूचना उपलब्ध कराने में बाधा डाली तो वो २५० रूपये प्रति दिन की दर से जुर्माना लगाएगा जब तक प्रार्थना पत्र स्वीकार न हो जाय या सही सूचना उपलब्ध न करा दी जाय। जुर्माने की रकम २५००० रूपये से अधिक नहीं हो सकेगी । जुर्माना लगानें के पूर्व जन सूचना प्राधिकारी को सुनवाई का अवसर देना होगा। यह साबित करने का दायित्व उसी पर होगा की उसने सम्बंधित कानूनों और नियमों के अनुसार सही सूचना समय पर दी है। धारा २० (१) में वर्णित किसी भी कारण के पाए जाने पर आयोग सेवा नियमावली के अनुसार जन सूचना प्राधिकारी पर धारा २० (१) के अंतर्गत अनुशासनात्मक कारवाही की संस्तुति करेगा ।

धारा १९ (८) ख में आयोग कों यह अधिकार है की वो वादी कों हुई हानि या अन्य नुकसान की क्षति पूर्ति दिलाए। वादी कों चाहिए की वो आयोग कों अपने आवेदन में बताए कि धारा १९ (८) ख में किन किन मदों में वो कितनी राशि की मांग कर रहा है। क्षति पूर्ति में आने जाने का खर्च अतिरिक्त रहने खाने का खर्च सुनवाई पर उपस्थित होने के कारण दैनिक कमाई का हर्ज, सूचना न देने या गलत, अधूरी भ्रामक सूचना पाने या सूचना नष्ट किये जाने का हर्ज यदि कोई वकील किये हो तो उसकी फीस, डाक टाइप आदि कराने का खर्च, मानसिक उत्पीड़न की क्षति पूर्ति आदी सम्मलित है। वादी उपस्थित न होने का भी विकल्प चुन सकता है उस स्थिति में आयोग कों प्रस्तुत अभिलेख पर एक पक्षिर्य निर्णय देना होगा। ऐसे में कई में मदों में देय क्षति पूर्ति भी बचेगी।

कोई भी आरोप सही पाए जाने पर आयोग का धारा २० (१) में वर्णित दंड देना होगा। आयोग न तो उससे कम और न उससे अधिक दंड दे सकता है। आयोग कों धारा २० (२) में भी कारवाही करनी होगी सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश संख्या २० नियम संख्या ४ (२) के अंतर्गत उठाए गए सभी बिन्दुओं पर कारण सहित निर्णय देना होगा। मांगी गई क्षति पूर्ति दिलाने का आदेश देना होगा या न दिलाने का कारण बताना होगा ।

यदि कोई सूचना आयुक्त इस प्रक्रिया का पालन नहीं करेगा तो धारा १४/१७ में राष्ट्रपति /राज्यपाल से उसी सुप्रीम कोर्ट द्वारा जाँच में दोषी पाए जाने पर अक्षमता के आधार पर पदमुक्त कर सकता है। राष्ट्रपति /राज्यपाल से उसे भारतीय दंड संहिता की धारा १६६, १६७, २१९ में मुकदमा दायर करने की अनुमति भी मांगी जा सकती है। इससे गलत प्रक्रिया द्वारा नियुक्त अक्षम और संभवत: भ्रष्ट सूचना आयुक्तों से शीघ्र छुटकारा मिल सकेगा और योग्य, कर्मठ लोग ही भविष्य में इस पद कों स्वीकारेंगे।

इससे उन अक्षम सूचना आयुक्तों पर तुरंत अंकुश लग सकेगा जो इस प्रकार के निर्णय देते है कि प्रतिवादी का कहना है कि उसने मांगी गई सूचना उपलब्ध करा दी है। वादी का कहना है कि उसे कानून और नियमों के अनुसार गलत सूचना दी गई है। वादी सूचनाओं से संतुष्ट न हो तो किसी सक्षम फोरम की शरण ले सकता है। वाद निस्तारित किया जाता है। यह दायित्व सुचना आयुक्त का है की वो दोनों पक्षों की दलीलें पढ़ने सुनने के बाद निर्णय दे कि दी गई सूचना गलत, अधूरी या भ्रामक है या नही । यदि इतने उच्च पद पर आसीन अधिकारी उदघृत कानूनों, नियमों आर. टी. आई. के प्रावधानों तक कों समझने में अक्षम हैं या जान बुझकर उनकी अनदेखी करते है

चन्द्र प्रकाश महलवाला

राजनीति, इसी से चलती है हमारी सासें ।

व्यक्ति स्वभाव से अपने निजी संरक्षण और सुख की दिशा में निर्दिष्ट होता है । वह उनकी प्राप्ति के अलावा और कोई उद्देश्य नहीं रखता है । प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति अपने जैसे से ही युद्ध की स्थित में रहता है । जिससे सभी का जीवन खतरे में अकेला,असहाय, पशुवत और अल्पकालिक होता है । जीवन का भय उसे राजनीतिक एकता में बंधने कों विवश करता हैं । किसी विचार पर सहमति या असहमति जाहिर करना ही राजनीति हैं । चाहे विचार हमारी जिंदगी और हमारी हिस्सेदारी कों ही लेकर क्यों न हो ।

क्या इस असहमति या विद्रोह के माध्यम से व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि की जा सकती है । राजनीति की वर्तमान धारणा जो शक्ति, सामूहिक निर्णयों की निर्मात्री, भय संसाधनों के बंटवारे, छल, चालबाजी ऐसे बहुत सारे गुणों से युक्त हैं । इससे स्पष्ट होता है कि व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि नहीं की जा सकती हैं जिसका कारण इसके पीछे एक या दो नहीं बल्कि दिमागों के हुजूम का काम करना हैं

रोचक बात है कि असहमति के द्वारा जन्मी विरोध के साथ ही सहयोग की भी संगिनी है। जहाँ किसी मत या आवश्यकता से असंतुष्ट होकर तोड़ने का काम करती है। वही एक जैसे लोगों को जोड़ने का काम करती है। राजनीतिक विचार पूरी तरह परिवेश या समाज की प्रतिक्रिया से प्रभावित होकर नहीं आते हैं। इसमें प्राकृतिक पोषण का भी योगदान होता है। यानी परिवेश साथ-साथ संरचना भी महत्वपूर्ण होती है।

राजनीति का एक मात्र उद्देश्य सत्ता पाना है। इसकी प्राप्ति के दो ही रास्ते है। किसी राजघरानें में जन्म हो यदि यह, किस्मत में नहीं हैं। तो पगडंडिया चुननी पड़ेगी। जिन पर चलने के लिये कोई नियम कानून नहीं होता है। बस आगे रहने के लिये तेज दौड़ये या फिर तेज दौड़ने वाले को बाहर कर दीजिये। सत्ता के लिये परिवारों में ही बहुत सी हत्याये हुई इसलिये सत्ताधारी परिवार का सदस्य हमेशा भय के साये में जीता हैं। हमेशा कमजोर शिकार और ताकतवर शिकारी होता हैं। इससे स्पष्ट है कि राजनीति जो परिवार जैसी संस्था से उपजी, उसी को कमजोर किया।

हमें जितनी सरकारों की जानकारी है सभी ने जनता के पीछे उदासीन होकर ही शासन किया हैं यह सभी राजनीतिक रूप से सचेत अल्पसंख्यक सरकारें ही हैं अरस्तु ने कहा हैं राजनीति पर सभी हितों के लिए काम करने वाले कुछ चुनिन्दा लोगों का अधिकार होता हैं चुनिन्दा शब्द आते ही राजनीति को शक की नजरों से देखा जाने लगता हैं भारत में चाणक्य नीति ही राजनीति का मुख्य वाहक बनी हुई है इसलिए आज देश में विचारों के लिए जीने-मरने और राजसत्ता के विरोध में खड़े होकर लोकतंत्र बहाली के लिए काम करने वाले राजनेताओं का अभाव हैं यही अभाव देश में भ्रष्टाचार के रास्तों को और सुदृढ़ कर रहा हैं

हिटलर ने अपने मित्र से कहा था "राजनीति में यदि झूठ बोलना हो तो उसकी घोषणा करनी पड़ती है । यही एक मात्र सत्य है यह राजनीति का नियम है । मैं उसका पालन करता हूँ । इस दुनिया में शायद ही कभी राजनीति में नीति रही हों । लेकिन व्यावहारिक स्तर पर राजनीति सदा अनीति पर आधारित रहती है। और घोषणायें सदा नीति की होती है । इन घोषणाओं के आधार पर ही राजनेताओं कों चुन लिया जाता है । जो राजनेता जितना अधिक कुशल एवं प्रभावशाली होता है । नीति की घोषणाएं करने में उतना अधिक सफल होता है ।" आज देश के अधिकतर लोग राजनीति से अपने कों अलग रखते हैं । उनको देश से कोई लेना देना ही नहीं हैं । जब कि राजनीति हमारा भविष्य तय करती है । तो हमें भी भविष्य की राजनीति तय करनी चाहिए । हम सभी को अच्छी राजनीति के लिए निस्वार्थ, ईमानदारी और नैतिकता कों ध्यान में रखना होगा । अभिभावक वर्ग को इस भ्रम से बाहर आना होगा कि हमारे पड़ोसी के घर भगत सिंह जन्म लेगा और पूरी व्यवस्था को सुधार देगा । जब जनता जागेगी तो उसकी मर्जी लागू होगी देखने योग्य बात है कि यह समय से जागेगी या नहीं।

आज हमारी आजादी के ६३ वर्ष बीत चुके है । हमारी विचार धारा और इतिहास भी धूमिल हो चुका है । भ्रष्टाचार की नाव अबाध रूप से बहती जा रही हैं । इन विषम परिस्थितियों में हमे अपने ही बीच वो नेतृत्व तलाशना हैं । जो हमें ऊर्जा दे और आगे बढ़ने कों प्रेरित करे। सपने हमें जीवित रखते है और चुनौतियाँ हमारे जीवन में अनिश्चितता लाकर आगे बढ़ने में सहयोग करती हैं । अभी-भी जीवन में बहुत कुछ बचा है जिसे हासिल कर समाज कों सुन्दर बनाया जा सकता है । यह सिर्फ राजनीति से ही सम्भव है चाहे लोकतंत्र हो या मानवाधिकार।

-देवेश पटेल

एक मासूम बच्चे का खौफ से सामना


(कश्मीर के जाने माने पत्रकार जनाब अर्ज़िमंद हुसैन तालिब द्वारा लिखे गए लेख का हिंदी अनुवाद)


कश्मीर में इस बार की ईद बेहद संजीदा थी। माहौल दर्द से भरा था, त्यौहार की उमंग गायब थी। मेरी याद में पहली बार, ईद पर न तो खिलौने ही बिके, न ही कोई आतिशबाजी हुई। सभी लोग ग़मज़दा दिखे ।
मेरे लिए तो यह ईद बहुत ही ख़ास थी। इस ईद पर, मेरी डेढ़ साल की बेटी हिबा बे मुझे पहली बार 'बाबा' कहकर पुकारना शुरू किया था । यह उसकी पहली ईद थी जब उसने मेरा हाथ पकड़ कर मुझसे बाहर घुमाने ले चलने का इशारा किया था। मैं भी बहुत खुश था। अपने काम के सिलसिले में एक महीना चीन में बिता कर मैं अपने वतन वापस लौटा था और अपनी बेटी को साथ लेकर घूमने के लिए बेकरार था ।
घर से बाहर निकलने पर मुझे लगा कि जैसे श्रीनगर एक बारूद के ढ़ेर पर बैठा हुआ है, और किसी भी वक़्त फट सकता हैं । हफ़्तों की बेबसी के बाद, लोगों का हुजूम गाँवों से चलकर शहर की ओर आ रहा था। फिजाओं में गुस्से और बदले की आग भड़क रही थी। इस सबसे बेखबर, मेरी बच्ची हिबा, कार में सीट बेल्ट बांधे, मज़े में बैठी हुई चिड़ियों, गायों, गली के कुत्तों और बच्चों की बातें कर रही थी।

मगर पुराना श्रीनगर कुछ ज्यादा ही तनाव ग्रस्त लग रहा था। सड़कें गंदी थीं, चेहरों से मुस्कराहट गायब थी, और शायद ही कोई ऐसा घर रहा होगा जिसकी खिड़कियों के शीशे पैरामिलिटरी फोर्सेस ने तोड़ न दिये हों । रिश्तेदारों से ईद मिल कर हमने शाम होते ही कार जल्दी ही घर की तरफ वापस मोड़ दी। अलूची बाग़ पहुँचते ही हमारे आगे की गाड़ियों की रफ़्तार धीमी हो गयी । लग रहा था कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है । तभी, अचानक ही न जाने कहाँ से दर्जनों सिपाही बंदूकें और लाठियां लिए हुए वहां आ पहुंचे और हर गाडी के शीशे तोड़ने लगे। मैंने हिबा को सीट पर से उठा कर अपने दोनों बाजुओं से ढँक दिया। अब वापस गाड़ी मोड़ लेना तो मुमकिन ही न था ।
अपने वहशीपन में, सिपाही कारों में बैठे लोगों को बेवजह ही मार रहे थे। मेरा मन कह रहा था कि कार को पीछे घुमा लूं । पर भागने का कोई रास्ता नहीं था। मेरे पीछे वाली गाड़ियाँ भागने की कोशिश में एक दूसरे से टकरा रही थीं। मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि मैं क्या करूँ

जल्द ही सिपाही मेरी कार तक भी पहुंचे। तभी हमारी कार के शीशे के टूटने की आवाज़ आयी। हिबा डर कर चिल्लायी और मुझ से चिपट गयी। उसका चेहरा नीला पड़ गया था। मेरा सारा ध्यान हिबा की तरफ था। मुझेअपनी जान की परवाह थी। तभी मेरे आगे की गाड़ियाँ एक तरफ को हो गयीं। मुझे सामने कुछ खुली जगह मिल गयी। एक हाथ से हिबा को संभालते हुए, मैं वहाँ से गाड़ी निकालने की कोशिश करने लगा। तभी गाडी का एक और शीशा तड़ाक से टूटा। मैं और तेज़ गाड़ी चलाने लगा। मैं सोच रहा था कि बस इन सिपाहियों के हुजूम से निकल जाने के बाद मैं खैरियत से रामबाग की तरफ जा सकूँगा। पर मेरा यह ख़याल बिलकुल गलत निकलामैंने दहशत से देखा कि बंदूकों और लाठियों से लैस तकरीबन १०० सिपाही मेरी कार की ओर बढ़ कर मुझे रुकने का इशारा कर रहे हैंउस वक़्त सड़क पर सिर्फ हम दो ही सिविलियन थे, और सिपाही गुस्से से भरे थे । मुझे पता था कि अगर मैं वहां रुक गया तो वे मुझे मार ही डालेंगेंवो मुझे रुकने का इशारा करते रहे , पर मैं बेतहाशा तेज़ कार चलाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश में लगा रहासिपाहियों को शायद यह लगा कि मैं उन्हें कार से कुचलने की कोशिश कर रहा थाजल्दी ही कुछ बंदूकें मेरी कार की तरफ तन गयींमैं दहशत से काँप उठामैं वैसे ही तेज़ रफ़्तार से कार चलाता रहाशायद उन्होंने मेरे साथ एक बच्चे को देखकर गोली नहीं चलायीउस जगह से रामबाग़ पहुँचने तक सिर्फ दो बार ही हमारी गाड़ी पर गोली लगी, पर हम दोनों में से किसी को भी चोट नहीं लगीहिबा अभी भी रो रही थी

मैं
बघात में रुका। मैं अभी भी सकते और सदमे की हालत में था। हिबा की आंसू भारी आँखें देख कर मेरे भी आंसूबह रहे थे। कुछ राह चलतों ने हमें पानी पिलाया और हमारी खैरियत पूछी। उनका शुक्रिया अदा करके मैं अपने घरकी तरफ बढ़ा

आज यह सब कुछ लिखते हुए मेरा ध्यान बार बार उन ७० लडके और लड़कियों की तरफ जाता है, जो ११ जून से अब तक,कश्मीर में सिपाहियों की गोली का शिकार हो चुके हैं । उनके माँ-बाप की दर्द भारी दास्ताँ को कौन लिखेगा ?

हिबा तो अभी बहुत छोटी है। शायद वो यह सब भूल जाय। पर क्या उसके ज़ेहन से खौफ की ये तस्वीरें पूरी तरह मिट पाएंगी ? हज़ारों बदनसीब कश्मीरी बच्चों की तरह, हिबा भी उस कश्मीर में पैदा हुई है जहाँ सिपाहियों को आम जनता को गोली मारने का लाइसेंस मिला हुआ है, जो किसी को भी एक इज्ज़तदार और आज़ाद ज़िंदगी नहीं जीने देना चाहते। और सबसे बड़ी विडम्बना तो यह है, कि जब हम अपने दर्द का बयान करते हैं, तो उसे हिंसा का नाम दिया जाता है।


(अनुवादिका: शोभा शुक्ला )


जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय

आठवां द्विवार्षिक सम्मेलन
24-26 अक्तूबर, 2010, बड़वानी मध्य प्रदेश
आमंत्रण - सभी आमंत्रित हैं!
शांति, न्याय एवं लोकतंत्र की ओर ......
मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के बडवाणी में आयोजित जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय (एनएपीएम) के आठवें द्विवार्षिक सम्मलेन में आपकों आमंत्रित करते हुए खुशी हों रही है। इस सम्मलेन का मजेबान नर्मदा बचाओं आन्दोलन जो कि एनएपीएम के संस्थापक सगंठनों में से एक है और वह अपनें संघर्ष के २५ वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। सन 1992 से शुरू हुई एनएपीएम की यात्रा ने 1996 में एक आकार लिया और आज एक अहम दारै में प्रवेश कर चुका हैं।

हमारी यात्रा तब शरू हुई जब उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने पैर पसारना शुरू किया, बाबरी मस्जिद ढहानें की आड़ में हिन्दूवादी ताकतों ने सिर उठाना शुरू किया और उस दौर में यह घोषणा कि गई कि कोई विकल्प मौजदू नही है। तब से अब तक हमने एक लम्बी यात्रा पूरी की है और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.), विश्व बैंक, एनरान, बड़े बांध, ग्रामीण एवं शहरी बेदखली व विस्थापन, महिलाओं, आदिवासियों के प्रति अत्याचार और दलित सांप्रदायिकता के खिलाफ कई अन्य आंदोलनों, स्वैच्छिक संगठनों, संघों एवं मंचों, संवेदनशील बुद्धिजीवियों, कलाकारों, छात्रों एवं अन्य के साथ कई महत्वपूर्ण संघर्षों का आयोजन किया है। सन 2003 में हमनें वैकल्पिक दुनिया के आदर्श का वास्तविकता में बदलनें के लिए एक राष्ट्रीय आन्दोलन विकसित करने लोगों के सामूहिक राजनैतिक ताकत के तौर पर मौजूदा गरीब विराधी एवं विकास विरोधी विकास प्रतिमान को बढ़ावा देने वाली राजनैतिक व्यवस्था को बदलने के उद्देश्य से एक देश व्यापी अभियान ‘‘देश बचाओ-देश बनाओ’’ शुरू किया। सन 2007 में कई अन्य समन्वयों मंचों एवं संघों कों समाहित करते हुए संघर्ष की प्रक्रिया शुरू की गई, जो कि एक बहेतर दुनिया हासिल करने की दिशा में एक अन्य कदम था।

एक दशक बाद हम घाटी में मिले, एक बार फिर हम ऐसे समय में मिल रहे हैं, जो कि सबसे अच्छे और सबसे बुरे समयों में से है। नव उदारवाद की जो प्रक्रिया तब शुरू हुई थी उसनें अब अपना असल रंग दिखाना शुरू कर दिया है, सार्वजनिक एवं निजी कार्पोरेशनों ही न सिर्फ संसाधनों कों हडप रहे है, बल्कि बाजार एवं सब सबंधित उपायों से राजनैतिक अवसर एवं सत्ता पर कब्जा कर रहे हैं। राष्ट्रीय से लेकर अंतरराष्ट्रीय निवेशकों ने समाज, राजनीति एवं अर्थव्यवस्था के हर आयाम का ‘‘निजीकरण’’ कर दिया है। आज बदलाव कल्पना के प्रति एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग एवं ऊर्जा संकट और भी ज्यादा जाहिर हो रहा हैं। राज्य कल्याण एवं परोपकारी का चोला उतारकर मात्र बिचौलिया की भूमिका निभा रहा है, राजनैतिक वर्ग एवं ज्यादा मुखर मध्यम वर्ग बाजार की विचारधारा एवं अर्थव्यवस्था व विकास के नव-उदारवादी माँडलों के प्रति बिक चुकें है। हम श्रम के अनौपचारीकरण के गवाह है। जिसके परिणामस्वरूप आज 96 फीसदी कामगार असगंठित क्षेत्रों में कार्यरत है और अमीरों व गरीबों के बीच दूरी बढ रही है। इसके अलावा खाद्यान्न सुरक्षा की समाप्ति, कृषि पर हमला सहित खाद्यान्नों की कीमत में जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है। राजनैतिक वर्ग लोगों के मुद्दें कों शायद ही कभी हल करतें है बल्कि उन्हें अधिकतर वोट बैकं की तरह इस्तेमाल करतें हैं। सार्वजनिक अवसर, सार्वजनिक हित, सार्वजनिक पटल एवं प्राथमिकताएं इतने कम हो रहे हैं कि वे बुनियादी जरूरतों की पूर्ति भी नहीं हो पा रही है जो कि न सिर्फ वर्तमान को बल्कि भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। जबकि, हम यह भी नहीं भूल सकते कि सरकार द्वारा थोपे जाने वाले ‘‘आतंक के खिलाफ युद्ध,'' सैन्यीकरण एवं हिंसा की बढ़ती प्रवृत्ति से अहिंसक जन संघर्षों के लिए मुश्किलें बढ़ रही है, बल्कि साथ ही उन्हें ज्यादा महत्वपूर्ण भी बना रही हैं।

ये समय उतने निराशावादी नहीं हैं, हमारे सामूहिक प्रयासों से न सिर्फ सूचना का अधिकार कानून, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, वन अधिकार अधिनियम आदि प्रगतिशील कानून लागू हुए हैं, बल्कि ऐसी परिस्थिति भी उत्पन्न हुई जहां लोगों ने जल, जंगल, जमीन एवं खनिज आदि के लूट के हर प्रयास को जमीनी स्तर पर चुनौती दी। हम सिंगुर, नंदी ग्राम, नियमगिरि, सोमपेटा, कारला, चेंगारा एवं संघर्ष के ऐसे कई जगहों में जीत के बीच खड़े हैं।
न्याय और समानता का सवाल पहले से कही ज्यादा सामने है एवं जनता, सरकार एवं कॉरपोरेशनों के बीच ‘प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार एवं नियंत्रण’ आज प्रतिवाद का केंद्र बिन्दु बन गया है। आज एनएपीएम सिर्फ समन्वय नहीं है और हमारे दायरे से बाहर भी बड़ी बिरादरी है जो कि विकल्पों के माध्यम से संघर्ष और पुनर्निर्माण में लगे हुए हैं, और सरकार एवं कॉरपोरेटों दोनों के भ्रष्टाचार, आपराधिक गतिविधियों एवं कठोरता के समक्ष निगमीकरण एवं वैश्वीकरण को चुनौती देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने हमेशा उनके बीच अवसर तैयार करने एवं चर्चा और देश में मौजूद संघर्षों व विचारधाराओं की विविधता को पर्याप्त अवसर प्रदान करने की कोशिश की है।

एक सकारात्मक पक्ष के तौर पर इसे हमारी सामूहिक जीत समझा जा सकता है कि आज सामाजिक कार्यकर्ता एवं मानव अधिकार कार्यकर्ता सरकार एवं उनके द्वारा निर्मित डिजाइनों के लिए इतना अधिक खतरा बन गये हैं कि उन्हें झूठे तौर पर ‘माओवादी’ या ‘आतंकवादी’ कहा जा रहा है। सांप्रदायिकता का जहर विभिन्न तरीके से समाज व शासन के रगो में फैल चुका है और उनसे लड़ने के लिए अलग-अलग समझ एवं रणनीति की जरूरत है। सरकार द्वारा हम पर थोपी गई सशस्त्र युद्ध एवं गैर-सरकारी एवं निजी सुरक्षा बलों द्वारा प्रतिहिंसा से ऐसी परिस्थिति पैदा हो रही है जिससे इस विकास प्रक्रिया में हाशिये में खड़े लाखो लोगों का जीवन व आजीविका को खतरा उत्पन्न हो रहा है। सांप्रदायिकता, निगमीकरण एवं अस्पष्ट जातिवाद एवं पितृसत्ता के तत्व एक साथ मिलकर न सिर्फ लोकतांत्रिक समाज के ढांचे के प्रति खतरा उत्पन्न कर रहे हैं बल्कि मौजूदा पारंपरिक लोकतंत्र के विरूद्ध लोगों के वास्तविक लोकतंत्र के सामूहिक प्रयास के लिए बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।

आगामी दशक में अधिकार हासिल करने एवं जल, जंगल, जमीन एवं खनिज पर नियंत्रण के लिए जबरदस्त संघर्ष होने की संभावना है
और इस तरह दलितों, आदिवासियों, महिलाओं, अल्पसंख्यको, मजदूरों, भूमिहीन किसानों एवं विकास में पीछे छूट गये अन्य लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित करना काफी कठिन होगा। हम सरकार के ‘‘सर्वोपरि के सिद्धांत’’ को चुनौती देते हैं और सत्ता को चुनौती देते हैं क्योंकि वह सिर्फ कोंरपोरेशनों की मध्यस्थ बन चुकी है और उनके पूंजीवादी हितों की रक्षा करने के लिए सेना का इस्तेमाल करती है। चाहे भूमि अधिग्रहण हो, विस्थापन या पुनर्वास के मुद्दें हो, आज ज्यादातर का राजनीतिकरण एवं ध्रुवीकरण हो रहा है, तो जरूरत इस बात की है कि आंदोलनों एवं समर्थकों के बीच शांति एवं लोकतंत्र के माध्यम से समानता एवं न्याय सुनिश्चित करने के लिए विकास नियोजन पर ... और इस तरह एक समन्वय के लिए सहमति बने !

ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में एनएपीएम आपको आठवें द्विवार्षिक सम्मेलन में विभिन्न जन आंदोलनों एवं संगठनों को एक मजबूत समन्वय के निर्माण के लिए आमंत्रित करता है।
सम्मेलन का उद्देश्य ऐसा मंच उपलब्ध कराना है जहां कि विभिन्न मुद्दों, आंदोलनों एवं नागरिक समाज के प्रतिक्रियाओं पर सामूहिक चर्चा किया जा सके और जनशक्ति एवं जन राजनीति के साथ अभिनव रणनीतियों सहित एक नयी राजनैतिक शक्ति शुरूआत करने की ओर काम किया जा सके। इसके लिए आपकी उपस्थिति एवं योगदान काफी महत्वपूर्ण है। कृपया सम्मेलन में अवश्य शामिल हों!

संभावित कार्यक्रम इस प्रकार हैं, विस्तृत कार्यक्रम बाद में प्रेषित किया जाएगा:
24 अक्तूबर: उदघाटन समारोह, विषयपरक सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम
25 अक्तूबर : विषयपरक सत्र
26 अक्तूबर : समन्वयकों के दल का चुनाव, प्रस्ताव

कार्यक्रम स्थल एवं सम्पर्क व्यक्ति के बारे में मार्गदर्शन निम्नलिखित है। कृपया किसी भी अतिरिक्त जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए नि:संकोच सम्पर्क करें। हमेशा की तरह हमारे साथ आकर ज्यादा समय बिताने, हमारे साथ काम करने, हमारे साथ वालंटियर बनने, हमें संसाधनो का सहयोग करने, या हमारे साथ यात्रा में शामिल होने के लिए आपका स्वागत है.....।

समारोह की शुरूआत नर्मदा घाटी में संघर्ष के 25 साल के कार्यक्रम के साथ होगा। उदघाटन कार्यक्रम महाराष्ट्र के धड़गांव में 22 अक्तूबर को एवं समापन मध्य प्रदेश के बड़वानी में 23 अक्तूबर 2010 होगा। इसके लिए अलग से आमंत्रण प्रेषित किया गया है। कृपया विस्तृत जानकारी के लिए लिखे:
-222464@ 09423944390 @ 09423965152 @ 09420375730 @ 02595.220620

कृपया अपने आगमन के बारे में हमें सूचित करें ताकि हम पर्याप्त व्यवसथा कर सकें...। आप हमें फोन या ईमेल से सम्पर्क कर सकते हैं
सादर,
एनएपीएम समन्वयक दल


दिल्ली कार्यालय:
द्वारा: ६/6, जंगपुरा बी, नयी दिल्ली, फोन- 011 - 2437 4535 / ९८१८९०५३१६/ 9868200316
राष्ट्रीय कार्यालय:
कमरा संख्या 29-30, प्रथम तल, ‘ए’ विंग, हाजी हबीब बिल्डिंग, नईगांव क्रास रोड, दादर (पूर्व), मुम्बई - 400014, फोन: 022-२४१५०५२९/9969363065
बड़वानी सम्पर्क:
नर्मदा बचाओ आंदोलन, 62 महात्मा गांधी मार्ग, बड़वानी, मध्य प्रदेश - 451551
फोन : 07290-222464, फैक्स : 07290-222549;
nba.badwani@gmail.com
अन्य सम्पर्क :
असम, अखिल गोगोई/अरूपज्योति सैकिया :9435054140 / 9435557483
आध्र प्रदेश, रामकृष्ण राजू : 9866887299
बिहार, आशीष रंजन : 9973363664
छत्तीसगढ़, गौतम बंदोपाध्याय : 9826171304
दिल्ली, राजेंद्र रवि / मधुरेश : 9868200316 / 9818905316
गुजरात, आनंद मझगांवगर /स्वाति देसाई : 02640 220629 /9429556163
कर्नाटक, सिस्टर सेलिया : 9945716052
केरल, लियो जोस/हुसैन मास्टर : ९४४६०००७०१/ 9445375379
मध्य प्रदेश, श्रीकांत : 07290.222464 /9179148973
महाराष्ट्र, सुनीति आर/सिम्प्रीत सिंह : 09423571784 /9969363065
उड़ीसा, प्रफुल्ल सामंत्रा : 9437259005
तमिलनाडु, गैबरियेल डेइटरिच : 09442511292
उत्तर प्रदेश, संदीप पांडेय/ अरूंधति धुरू : 05222347365 / 9415022772
पश्चिम बंगाल, देबजीत दत्ता : ०९४३३६०२८०८

कैसे पहुंचे बड़वानी ?
बड़वानी मध्य प्रदेश का एक जिला है जो नर्मदा किनारे और इन्दौर, खंडवा (म.प्र.), बड़ौदा (गुजरात) तथा धुले (महाराष्ट्र) से करीब 4 से 5 घंटे की दूरी पर है। इंदौर बस स्टैंड से पूरे दिन, भोपाल के नये बस स्टैंड से रात को 8 बजे, खंडवा से 4 बजे शाम तक एवं बड़ौदा से 2 बजे दोपहर तक बस मिलती है।
मुंबई/पुणे से
मुम्बई व पुणे बस मार्ग से इंदौर से जुड़ा हुआ है। लगभग सभी बसें रात को चलती हैं। बस के लिए :

1. http://www.holidayiq.com

2. http://www.prasannatours.com

3. http://www.makemytrip.com

4. http://www.redbus.in

यदि आप दिन के समय यात्रा कर रहे हैं तो इंदौर के बजाय जुलवानियां उतरें एवं बस व टैक्सी से बड़वानी पहुंचे।


1। मुम्बई-इंदौर ट्रेन से भी जुड़ा हुआ है: उपलब्ध ट्रेनें :
• 2961 अवंतिका एक्सप्रेस : मुम्बई (19:05)- इंदौर (09:२०)
2. पुणे-इंदौर भी ट्रेन से जुड़ा हुआ है: उपलब्ध ट्रेनें :
• 9311 पुणे इंदौर एक्सप्रेस (मंगल, शुक्र, शनि): पुणे (15:३०)(- इंदौर (09:५०)

इंदौर से बस पकड़कर बड़वानी पहुंचे (5 घंटे)
चेन्नई/हैदराबाद से
ट्रेन से भोपाल पहुंचे। बस/साझा टैक्सी लेकर इंदौर (4 घंटे) पहुंचकर बड़वानी के लिए बस बदलें ।

बंगलोर
/केरल से

ट्रेन से खंडवा पहुंचे एवं वहां से बड़वानी के लिए बस पकड़ें (4 घंटे)। उपलब्ध ट्रेनें :
• 2627 कर्नाटक एक्सप्रेस : बंगलोर (19:२०)- खंडवा (19:३५)
• 2617 मंगला एक्सप्रेस : एर्नाकुलम (10:४५)- खंडवा (22:४०)

पश्चिम बंगाल से
हावड़ा से इंदौर के लिए सीधी ट्रेन है: उपलब्ध ट्रेनें :
• 9306 क्षिप्रा एक्सप्रेस (मंगल, गुरू, शनि) : हावड़ा (17:४०)- इंदौर (03:३०)
या हावड़ा-मुम्बई मार्ग पर ट्रेन से खंडवा उतरकर बड़वानी के लिए बस (4 घंटे) ले सकते हैं।

दिल्ली से
दिल्ली से इंदौर के लिए सीधी ट्रेन है। उपलब्ध ट्रेनें :
• 2416 निजामु द्दीन इंदौर एक्सप्रेस : निजामुद्दीन (22:१५) - इंदौर (11:४०)
• 2920 मालवा एक्सप्रेस : नयी दिल्ली (19:००) - इंदौर (12:४०)

इंदौर से बड़वानी बस द्वारा (4 घंटे)