नगर मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित जिला टास्क फोर्स टीम ने राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के साथ मिलकर आज हज़रतगंज और लालबाग इलाके में कोटपा 2003 अधिनियम के परिपालन का अचौक निरीक्षण किया तथा तम्बाकू विक्रय केन्द्रों पर लगे अनैतिक तम्बाकू विज्ञापनों को भी हटवाया और दुकान के मालिकों को वैधानिक चेतावनी भी दी की यदि वें कोटपा 2003 अधिनियम के धारा 5 व 6a/b का परिपानल नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ़ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। कोटपा 2003 की धारा 5 के अनुसार तम्बाकू उत्पादनों का विज्ञापन लगाना प्रतिबंधित है और तम्बाकू विक्रय केन्द्रो पर केवल मात्र 45X60सेमी॰ का एक बोर्ड लगाया जा सकता है जिस पर केवल मात्र तम्बाकू उत्पादनों के प्रकार ही लिखे होने चाहिए। तम्बाकू विक्रय केन्द्रों पर धारा 6a के तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों को कोई भी तम्बाकू उत्पाद न बेचने की भी 60X30सेमी॰ की वैधानिक चेतावनी लगाना अनिवार्य है।
टास्क फोर्स टीम ने नगर निगम तथा भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालयों में भी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबन्ध के नियम के परिपालन का अचौक निरीक्षण किया और नियमों के अनुशरण हेतु कार्यालयों के अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित किया और उन्हें यह जानकारी दी कि वें अपने परिसर में कोटपा 2003 की धारा-4 के अनुसार 30X60सेमी आकार का “धूम्रपान निषेध क्षेत्र” का बोर्ड लगवाएँ जिस पर परिसर में धूम्रपान करने वालों पर जुर्माना करने वाले अधिकारी का नाम और नंबर भी लिखा होना चाहिए।
राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के सलहकार सतीश त्रिपाठी ने बताया कि “कोटपा 2003 के धारा-4 और इसके संदर्भ में 2 अक्टूबर 2008 से प्रभावी धूम्रपान अधिनियम के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना प्रतिबंधित है। उलंघन करने वाले लोगों पर 200 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। नगर मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित जिला टास्क फोर्स टीम हर बुधवार या शुक्रवार को शहर में कोटपा 2003 अधिनियमों के परिपालन का निरीक्षण करेगी और उलंघनकर्ताओं पर जुर्माना लगाएगी”। जिला टास्क फोर्स टीम को सहयोग प्रदान कर रहे स्वास्थ्य को वोट अभियान के समन्वयक राहुल द्विवेदी ने कहा कि “तम्बाकू उन्मूलन कि दिशा में यह एक प्रभावी कदम है जिससे न केवल कोटपा 2003 के नियमों को लागू करने में सहायता प्रदान होगी बल्कि बच्चों और युवाओं को भी तम्बाकू के प्रयोग करने से बचाने में मदद मिलेगी जिनको तम्बाकू उद्योग विज्ञापनों के माध्यम से आसानी से अपने चंगुल में फसा लेता है”।
इस जिला टास्क फोर्स टीम के क्रियान्वयन में खाद्य सुरक्षा विभाग, पुलिस विभाग, बेशिक शिक्षा विभाग, नगर निगम विभाग, राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ और स्वास्थ्य को वोट अभियान के लोग और अधिकारीगण सम्मालित थे।
सिटीजन न्यूज़ सर्विस - सीएनएस
टास्क फोर्स टीम ने नगर निगम तथा भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालयों में भी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबन्ध के नियम के परिपालन का अचौक निरीक्षण किया और नियमों के अनुशरण हेतु कार्यालयों के अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित किया और उन्हें यह जानकारी दी कि वें अपने परिसर में कोटपा 2003 की धारा-4 के अनुसार 30X60सेमी आकार का “धूम्रपान निषेध क्षेत्र” का बोर्ड लगवाएँ जिस पर परिसर में धूम्रपान करने वालों पर जुर्माना करने वाले अधिकारी का नाम और नंबर भी लिखा होना चाहिए।
राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के सलहकार सतीश त्रिपाठी ने बताया कि “कोटपा 2003 के धारा-4 और इसके संदर्भ में 2 अक्टूबर 2008 से प्रभावी धूम्रपान अधिनियम के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना प्रतिबंधित है। उलंघन करने वाले लोगों पर 200 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। नगर मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित जिला टास्क फोर्स टीम हर बुधवार या शुक्रवार को शहर में कोटपा 2003 अधिनियमों के परिपालन का निरीक्षण करेगी और उलंघनकर्ताओं पर जुर्माना लगाएगी”। जिला टास्क फोर्स टीम को सहयोग प्रदान कर रहे स्वास्थ्य को वोट अभियान के समन्वयक राहुल द्विवेदी ने कहा कि “तम्बाकू उन्मूलन कि दिशा में यह एक प्रभावी कदम है जिससे न केवल कोटपा 2003 के नियमों को लागू करने में सहायता प्रदान होगी बल्कि बच्चों और युवाओं को भी तम्बाकू के प्रयोग करने से बचाने में मदद मिलेगी जिनको तम्बाकू उद्योग विज्ञापनों के माध्यम से आसानी से अपने चंगुल में फसा लेता है”।
इस जिला टास्क फोर्स टीम के क्रियान्वयन में खाद्य सुरक्षा विभाग, पुलिस विभाग, बेशिक शिक्षा विभाग, नगर निगम विभाग, राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ और स्वास्थ्य को वोट अभियान के लोग और अधिकारीगण सम्मालित थे।
सिटीजन न्यूज़ सर्विस - सीएनएस