महंगा पड़ेगा सार्वजनिक स्थलों पर कश लगाना
यदि आप स्मोकिंग का शौक रखते हैं तो सावधान हो जाइए। क्योंकि सार्वजनिक स्थल या आफिस में धूम्रपान करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए सरकार नया कानून लागू करने जा रही है। कानून के लागू होने के बाद यदि आपके बास ने आपको कश लगाते देख लिया तो वह जुर्माना लगा सकता है।यह कानून गांधी जयंती यानी दो अक्टूबर से लागू हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय पहले ही इस कानून को गजट में शामिल करने के लिए भेज चुका है। सितंबर के दूसरे हफ्ते तक इसे सार्वजनिक किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि धूम्रपान करते पकड़े जाने पर दो हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। नए कानून के तहत सरकारी कार्यालयों के अलावा निजी कार्यालय व भवनों में भी धूम्रपान पर पाबंदी होगी।
अधिकारी ने बताया कि नए कानून के तहत स्कूल प्रिंसिपल, स्टेशन मास्टर, डाकिया या हवाई अड्डा प्राधिकरण के अधिकारी को धूम्रपान करने वालों के विरुद्ध चालान काटने का अधिकार दिया गया है। साथ ही निजी कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों को भी चालान काटने का अधिकार दिया गया है।