दफ्तरों में स्मोकिंग पर लगेगी पूरी तरह पाबंदी
2 अक्टूबर से किसी भी दफ्तर चाहे वह प्राइवेट हो या सरकारी, के अंदर स्मोकिंग नहीं की जा सकेगी। केंद्र सरकार ने तंबाकू विरोधी अभियान के तहत 'वर्कप्लेस स्मोक फ्री पॉलिसी' को लागू करने का फैसला किया है। किसी भी बिल्डिंग में स्मोकिंग रूम नहीं बनाया जा सकेगा।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ। अंबुमणि रामदॉस ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति स्मोक करना चाहता है तो उसे बाहर निकलकर सड़क पर जाना होगा। यह बैन आईटी सेक्टर सहित सभी कंपनियों के लिए लागू होगा। उन्होंने बताया कि यह नियम छोटे कैफे, रेस्तरां और पबों में भी लागू होगा। जिन होटलों में 30 सीटों से ज्यादा का इंतजाम है, वहां अलग से स्मोकिंग जोन बनाकर वेंटिलेशन का इंतजाम करना होगा।
इस समय बैन का उल्लंघन करने पर 200 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। सरकार इसे बढ़ाकर अकेले व्यक्ति के लिए एक हजार रुपये और संगठनों के लिए पांच हजार रुपये करना चाहती है। सरकार बैन के बारे में विज्ञापनों के जरिए लोगों को बताएगी। इसमें फिल्मी सितारे सहित कई बड़ी हस्तियां दिखेंगी। इसी तरह 1 दिसंबर से हर तंबाकू उत्पाद पर तस्वीर सहित चेतावनी होगी। इसके लिए तंबाकू उत्पादकों को नोटिस दे दिया गया है।
रामदॉस का कहना था कि देश में करीब दस लाख लोग तंबाकू की वजह से जुड़ी बीमारियों का शिकार हैं। भारत में तंबाकू का इस्तेमाल घटने की बजाय 15 फीसदी से बढ़कर 26 फीसदी हो गया है।