तम्बाकू और शराब के ब्रांड का नाम अब विज्ञापन में दिखाया जा सकता है
भारत सरकार ने विज्ञापन कंपनियों के दबाव में आ के अब तम्बाकू और शराब के ब्रांड के नाम को टी.वी पर विज्ञापन में दिखाए जाने की अनुमति दे दी है, परन्तु तम्बाकू और शराब के उत्पादन टी.वी पर नहीं दिखाए जा सकते.
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने केबल टेलिविज़न नेटवर्क अधिनियम में हुए परिवर्तन के बारे में जानकारी देते हुए यह कहा.
मंत्रालय के अधिकारियों ने मीडिया से कहा कि विज्ञापन में सिर्फ तम्बाकू और शराब ब्रांड के नाम को दिखाने की अनुमति मिली है, और किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से तम्बाकू या शराब के सेवन को बढ़ावा देने पर अभी भी सख्त प्रतिबन्ध लगा हुआ है.
सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि विज्ञापनकर्ताओं को प्रमाणित ऑडिट रपट पेश करनी होगी कि जिस ब्रांड के नाम को विज्ञापन में दिखाया जा रहा है वोह 'पर्याप्त मात्रा' में और 'अधिकाँश' दुकानों पर विक्रय के लिए उपलब्ध है.
सूचना एवं प्रसार मंत्रालय के संयुक्त सचिव जोहरा चैटर्जी का कहना है कि यदि किसी भी विज्ञापन द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य उत्पाद को बढ़ावा देने की शंका होगी तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ फ़िल्म सेर्तिफिकईशन द्वारा प्रमाणित होने के बाद ही वोह विज्ञापन दिखाया जा सकता है.
मंत्रालय का कहना है कि विज्ञापन उद्योग के दबाव में ही आके उसने यह कदम उठाया है.