"ये नोटिस २५ फरवरी २००८ को जारी किया गया था, जब केबल टेलीविज़न नेटवोर्क रूल १९९४ को संशोधित किया गया था, जिसमे ये स्पष्ट रूप से निर्देशित है कि शराब और तम्बाकू के हर प्रकार के उत्पादन के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर कानूनन रूप से रोक लगाई जाये"
भारत सरकार ने शराब के विज्ञापन पर बंदी सख्ती से लागु करने का आह्वान किया
भारत सरकार ने शराब के विज्ञापन पर बंदी सख्ती से लागु करने का आह्वान किया