कोर्ट ने तम्बाकू नियंतरण अधिनियम के उलंघन के लिए अमिताभ बच्चन के खिलाफ करवाई को रद्द किया

कोर्ट ने तम्बाकू नियंतरण अधिनियम के उलंघन के लिए अमिताभ बच्चन के खिलाफ करवाई को रद्द किया


The Cigarette and other tobacco products Act (2003) या सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादन अधिनियम (२००३) के अनुसार फिल्मों में तम्बाकू सेवन के प्रदर्शन पर रोक लगाई जानी चाहिऐ. भारत के केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री अंबुमणि रामादोस ने अनेकों बार फिल्मों में तम्बाकू के प्रदर्शन पर रोक लगाने का आह्वान किया है.

अंतर-राष्ट्रीय तम्बाकू नियन्तरण अधिवेशन (२००६) में डॉ रामादोस ने ये तक कहा था कि पुरानी फिल्मों में जो फिल्म कलाकार परदे पर तम्बाकू सेवन करते थे, अब उन फिल्मों को कानूनन चेतावनी दिखानी पड़ेगी जब तम्बाकू सेवन प्रदर्शित हो रहा हो.

गोया में तम्बाकू नियांतरण के लिए समर्पित संस्थान note ने और भारतीय तम्बाकू उन्मूलन संस्थान (इंडियन सोसिएटी अगेंस्ट स्मोकिंग) ने भी अमिताभ बच्चन के खिलाफ कानूनन नोटिस जारी किया था जिसमे अमिताभ बच्चन द्वारा फमिली सिनेमा में सिगार पीने के खिलाफ और भारतीय तम्बाकू नियंतरण अधिनियम के उलंघन की बात रखी गयी थी.

अमिताभ बच्चन ने लिखित रूप से ये वादा किया था कि फमिली फिल्म के बोर्ड हटा लिए जायेंगे.

गोया की संस्थान के अनुसार बोर्ड हटाना तो कानूनन जरूरी है परन्तु अधिनियम के उलंघन के लिए अमिताभ बच्चन के ऊपर कानूनन करवाई होनी चाहिऐ.

नॉर्थ गोया के कोर्ट में २६ मार्च को सेसिओन जज श्री बकरे ने अमिताभ बच्चन के खिलाफ करवाई की अपील को रद्द कर दिया।