प्रभावकारी तम्बाकू नियंत्रण के स्वप्न को पंजाब पूरा करेगा
पंजाब सरकार ने प्रदेश स्तर पर जिले-जिले में समिति बनाई है जिससे कि सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम २००३ को पंजाब प्रदेश में लागु किया जा सके.
प्रिंसिपल सचिव (स्वास्थ्य) इस प्रदेश स्तर की समिति के अध्यक्ष होंगे, राष्ट्रीय स्वास्थ्य ग्रामीण योजना के प्रमुख इस समिति के उपाध्यक्ष होंगे, और स्वास्थ्य, पुलिस, पर्यटन, विधि, जन-संपर्क आदि विभागों के निदेशकगण इस समिति के सदस्य होंगे.
यह समिति तम्बाकू विरोधी अधिनियम को लागु करने में सक्रिय भाग लेगी, और अनेकों जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करेगी.
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तम्बाकूकिल्स समाचार बुलेटिन
सोमवार, २८ जुलाई २००८
अंक ४३१
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यह तम्बाकू किल्स समाचार बुलेटिन तम्बाकू किल्स युवा टीम द्वारा आपको प्राप्त हो रही है।
इस टीम को भारतीय तम्बाकू नियंत्रण संगठन (इंडियन सोसिएटी अगेन्स्ट स्मोकिंग), आशा परिवार, अभिनाव भारत फाउंडेशन, सिटिज़न न्यूज़ सर्विस और छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय की तम्बाकू नशा उन्मूलन क्लीनिक का सहयोग प्राप्त है।
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