तम्बाकू उत्पादनों में निकोटिन पदार्थ पाया जाता है जिसके कारणवश लोगों को तम्बाकू का नशा हो जाता है.
जिन जगहों पर, विशेषकर कि भवनों में, जहाँ निकोटिन की मात्रा अधिक पायी जायेगी, उन पर भारत के सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादन अधिनियम (२००३) (The Cigarettes and Other Tobaccoproducts Act २००३) के उलंघन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उचित कानूनी करवाई होगी.
विश्व-प्रसिद्ध जॉन
भारत के चार शहरों में, जिनमें दिल्ली, अहमदाबाद,
इन चारों शहरों में से हर शहर को १६० ऐसे निकोटिन मापने के यंत्र मिले हैं.
जो आक्डें इन यंत्रों द्वारा प्राप्त होंगे, उनको जॉन
ऐसा भारत में पहली बार हो रहा है कि शहरों को धूम्रपान रहित बनाने के लिए, निकोटिन यंत्रों का इस्तिमाल किया जा रहा है.
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